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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के लिए 15 जनवरी तक करें आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के लिए 15 जनवरी तक करें आवेदन

BIJNOR. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जिले में लागू करने के लिए इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। जिला कृषि अधिकारी, श्री जसवीर सिंह तेवतिया ने जानकारी दी कि शासन ने 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के खरीफ और रबी मौसमों के लिए इस योजना की कार्य योजना जारी की है।

योजना के तहत खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलें धान, उर्द और मूंगफली हैं, जबकि रबी मौसम में गेहूं, राई/सरसों, मसूर और आलू को अधिसूचित किया गया है। इस बीमा योजना में प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से फसल को होने वाले नुकसान को कवर किया गया है। इसके अलावा, फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सुखाने के दौरान ओलावृष्टि, चक्रवात और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है।

स्वैच्छिक आधार पर लागू योजना
यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की गई है। ऋणी कृषक यदि योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें बीमा कराने की अंतिम तिथि से सात दिन पहले बैंक शाखा में लिखित जानकारी देनी होगी। वहीं, गैर-ऋणी कृषक अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण और आईएफएससी कोड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा में प्रीमियम जमा कराकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।

रबी फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि बढ़ी
उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के निर्देशानुसार रबी 2024-25 मौसम के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। इसके तहत केवल 15 जनवरी 2025 तक जमा किए गए प्रीमियम पर ही फसल बीमा का लाभ मिलेगा। इसके बाद जमा की गई राशि पर फसल बीमित नहीं होगी और नुकसान की भरपाई भी नहीं की जाएगी।

किसानों से अपील है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें और अपनी फसलों को जोखिम से सुरक्षित करें।

 

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