
यूपी शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का बड़ा अलर्ट: 5 दिसंबर तक वक्फ सम्पत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य
यूपी शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का बड़ा अलर्ट: 5 दिसंबर तक वक्फ सम्पत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य समस्त मुतवल्ली और प्रबंध समितियों को बोर्ड ने दी कड़ी चेतावनी, समयसीमा न पूरी करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान लखनऊ, 22 सितंबर 2025: उ०प्र० शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने सभी मुतवल्ली, प्रशासक और प्रबंध समितियों को तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी किया है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित “उम्मीद पोर्टल 2025” पर अपने वक्फ सम्पत्तियों का विवरण 05 दिसंबर 2025 तक अपलोड करना अनिवार्य है। बोर्ड ने धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा का पालन न करने वालों के खिलाफ वक्फ अधिनियम, धारा-61 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाइलाइट्स: समयसीमा: 05 दिसंबर 2025 तक विवरण अपलोड करना अनिवार्य। कानूनी प्रावधान: समय पर अपलोड न करने पर धारा-61 के तहत दंड। सहायता केंद्र: लखनऊ स्थित यूपी शिया सेण्ट्रल वक्फ