
संपत्ति विवरण नहीं भरा तो रुकेगी पदोन्नति, होगी विभागीय कार्रवाई
31 जनवरी की डेडलाइन खत्म होते ही गिरेगी गाज! संपत्ति विवरण नहीं भरा तो रुकेगी पदोन्नति, होगी विभागीय कार्रवाई मानव संपदा पोर्टल पर लापरवाही पड़ेगी भारी, सरकार का सख्त अल्टीमेटम लखनऊ/प्रदेश ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को लेकर अब तक का सबसे सख्त और निर्णायक संदेश जारी किया है। मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने में कोताही अब केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि अनुशासनहीनता मानी जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 जनवरी 2026 के बाद जो कर्मचारी संपत्ति विवरण नहीं भरेंगे, उनके लिए पदोन्नति, चयन, और कैरियर ग्रोथ के रास्ते बंद हो सकते हैं। क्या है सरकार का ताज़ा आदेश? अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त एवं नोडल अधिकारी (मानव संपदा) द्वारा जारी अनुस्मारक/समयबद्ध आदेश में— सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण अनिवार्य रूप से भरवाने के आदेश यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकारी










































