UP में मकर संक्रांति अवकाश में बड़ा बदलाव: 14 नहीं, अब 15 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
लखनऊ | डिजिटल डेस्क
उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2026 की अवकाश सूची में मकर संक्रांति को लेकर अहम संशोधन करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। पहले जहां मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को निर्गत अवकाश घोषित था, वहीं अब शासन ने इसे बदलते हुए 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 17 नवम्बर 2025 को जारी विज्ञप्ति में वर्ष 2026 के लिए अवकाशों की सूची घोषित की गई थी। इस सूची के प्रकरण-2(II) के अंतर्गत मकर संक्रांति हेतु 14 जनवरी को निर्गत अवकाश निर्धारित किया गया था।
लेकिन शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 14 जनवरी के स्थान पर 15 जनवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी क्रम में नई विज्ञप्ति जारी कर पुराने आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय?
- बैंक, कोषागार और वित्तीय संस्थानों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा
- निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित अवकाश होने से चेक क्लियरेंस, बैंकिंग कार्य और सरकारी लेनदेन प्रभावित रहेंगे
- सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों के साथ-साथ आम जनता की योजनाओं में भी बदलाव आएगा
आधिकारिक पुष्टि
इस संबंध में जारी विज्ञप्ति पर एम.वी.एस. रंगा राव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर हैं। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि 17 नवम्बर 2025 की अवकाश संबंधी विज्ञप्ति को इसी सीमा तक संशोधित माना जाए।
जनता के लिए क्या संदेश?
सरकार के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि मकर संक्रांति 2026 का सार्वजनिक अवकाश अब 15 जनवरी (गुरुवार) को ही मान्य होगा। ऐसे में आमजन, कर्मचारी, बैंक उपभोक्ता और संस्थानों को अपनी योजनाएं इसी अनुसार बनानी होंगी।
#Tags
#UPGovernment
#MakarSankranti2026
#PublicHoliday
#UPHolidayNews
#उत्तरप्रदेश
#मकरसंक्रांति
#सरकारीअवकाश
#UPBreakingNews
#NegotiableInstrumentAct
#HolidayUpdate











