25 जुलाई के बाद होगी सख्त कार्रवाई! बीज कारोबारियों के लिए सरकार का बड़ा आदेश, SATHI पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें
बिजनौर में सभी लाइसेंसधारी बीज निर्माता, प्रोसेसर और विक्रेताओं के लिए 25 जुलाई 2026 तक SATHI पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। समय-सीमा के बाद कार्रवाई होगी। पढ़ें पूरी खबर।
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive
बिजनौर। अगर आप बीज निर्माता, बीज प्रोसेसर, थोक या फुटकर बीज विक्रेता हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने जनपद के सभी लाइसेंसधारी बीज कारोबारियों के लिए 25 जुलाई 2026 तक SATHI (Seed Authentication, Traceability & Holistic Inventory) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण और डेटा फीडिंग अनिवार्य कर दी है। समय-सीमा के बाद पंजीकरण नहीं कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने देते हुए बताया कि SATHI पोर्टल के जरिए अब बीज उत्पादन से लेकर किसान तक पहुंचने वाली पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज होगी। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि बीज कहां तैयार हुआ, किसके पास गया और किस किसान तक पहुंचा।
नकली बीजों पर लगेगी लगाम, किसानों को मिलेगा भरोसेमंद बीज
सरकार की इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है। SATHI पोर्टल लागू होने के बाद नकली, घटिया और अवैध स्रोतों से बेचे जाने वाले बीजों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। किसी भी शिकायत की स्थिति में बीज की पूरी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर तुरंत पता लगाई जा सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था बीज कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ किसानों का भरोसा भी मजबूत करेगी।
इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा पंजीकरण
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सभी लाइसेंसधारी बीज व्यवसायियों को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से SATHI पोर्टल पर आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके लिए—
- बीज अनुज्ञापन (लाइसेंस)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जीएसटी विवरण (जहां लागू हो)
- प्रतिष्ठान से जुड़े आवश्यक दस्तावेज
पहले से तैयार रखें, ताकि पंजीकरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
तकनीकी दिक्कत आए तो यहां मिलेगा सहयोग
यदि पोर्टल पर पंजीकरण या डेटा अपलोड करने में कोई समस्या आती है तो संबंधित बीज व्यवसायी ओम ट्रेडिंग कम्पनी, बिजनौर, सिंह इंटरप्राइजेज, बिजनौर या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में अपर जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
25 जुलाई के बाद विभाग होगा सख्त
जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 25 जुलाई 2026 तक पंजीकरण और डेटा फीडिंग पूरी नहीं करने वाले लाइसेंसधारी बीज व्यवसायियों के खिलाफ शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी संबंधित व्यापारी समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।
TargetTvLive Analysis
बीज की गुणवत्ता सीधे किसानों की फसल और उनकी आय से जुड़ी होती है। ऐसे में SATHI पोर्टल केवल एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली नहीं, बल्कि बीज कारोबार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की बड़ी पहल है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो नकली बीजों के कारोबार पर रोक लगेगी, किसानों का भरोसा बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि 25 जुलाई की समय-सीमा तक कितने बीज कारोबारी इस नई व्यवस्था से जुड़ पाते हैं।
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