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​क्या आपके यहां भी रहेगी 26 अक्टूबर को छुट्टी? सरकार के इस नए आदेश ने कर दिया साफ!

उ.प्र. में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 26 अक्टूबर को रहेगा संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश,आदेश जारी

विशेष रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive

उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए योगी सरकार की ओर से एक बेहद हर्षोल्लास और उत्साह से भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी किए गए ताजा और आधिकारिक शासनादेश के अनुसार, आगामी 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन और ऐतिहासिक अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित कर दिया गया है।

इस बड़े प्रशासनिक फैसले के बाद अब राज्यभर में इस महान पर्व को और भी भव्य रूप से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आइए जानते हैं इस आदेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और विस्तृत बातें।

मुख्य बातें (Key Highlights):

  • उत्तर प्रदेश शासन ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को पूर्ण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
  • पूर्व में इस तिथि को ‘निर्बन्धित अवकाश’ (Restricted Holiday) की श्रेणी में रखा गया था, जिसे अब पूरी तरह संशोधित कर सार्वजनिक अवकाश में बदल दिया गया है।
  • शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश ‘निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट ऐक्ट 1881’ के दायरे से बाहर रहेगा।

क्या था पुराना नियम और अब क्या हुआ बड़ा बदलाव?

आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन अनुभाग की पूर्व विज्ञप्ति (संख्या-671/तीन-2025-39(2)-2016, दिनांक 17 नवम्बर 2025) के जरिए वर्ष 2026 के लिए अवकाशों की सूची जारी की गई थी। उस सूची के प्रस्तर-2 (II) के निर्बन्धित अवकाशों की सूची के क्रमांक 24 पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन केवल निर्बन्धित (प्रतिबंधित) अवकाश घोषित किया गया था, जिसका लाभ सीमित कर्मचारियों को ही मिल पाता था।

लेकिन अब शासन स्तर पर इस विषय की महत्ता को समझते हुए और इस पर सम्यक विचार-विमर्श करने के उपरांत इसमें ऐतिहासिक संशोधन किया गया है। प्रमुख सचिव एस0वी0एस0 रंगा राव के हस्ताक्षर से जारी नए आदेश के अनुसार, अब इस दिन को निर्बन्धित अवकाश के बजाय आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक अवकाश के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही 17 नवंबर 2025 की पुरानी विज्ञप्ति को इसी सीमा तक संशोधित मान लिया गया है, जबकि अन्य तिथियों और अवकाशों के निर्देश यथावत रहेंगे।

किसे और कैसे मिलेगा इस अवकाश का लाभ?

प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह सार्वजनिक अवकाश ‘निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट ऐक्ट 1881’ के अधीन नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट वित्तीय संस्थान या बैंक अपने तय नियमों और कार्यप्रणाली के तहत संचालित होते रहेंगे, जबकि राज्य के अन्य सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, और शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे और इस अवकाश का व्यापक लाभ आम जनमानस को प्राप्त होगा।

प्रशासनिक तंत्र हुआ सक्रिय, सभी विभागों को भेजी गई प्रतियां

शासन द्वारा इस अहम घोषणा के तुरंत बाद प्रशासनिक हलकों में तेजी आ गई है। शासन ने इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख विभागों और अधिकारियों को प्रेषित कर दी है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव।
  • माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव।
  • निबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
  • महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
  • उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी।
  • भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारी।

इसके अलावा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को यह विशेष निर्देश दिए गए हैं कि इस महत्वपूर्ण विज्ञप्ति का व्यापक प्रसार और प्रचार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रदेश के कोने-कोने तक यह शुभ सूचना समय से पहुंच सके।

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