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नहटौर में गैंगस्टर एक्ट का बड़ा एक्शन, इमरान समेत तीन वांछित गिरफ्तार; आपराधिक इतिहास खुला

नहटौर में गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा, इमरान समेत तीन वांछित आरोपी गिरफ्तार

बिजनौर। नहटौर थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए गोवध जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने और क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करने का आरोप है।

अवनीश त्यागी | TargetTvLive

पुलिस कार्रवाई से मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार, थाना नहटौर में मुकदमा अपराध संख्या 263/2026 के तहत गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) में मामला दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में वांछित चल रहे इमरान पुत्र इकबाल, फैजान उर्फ सहाबुद्दीन पुत्र नसीम और दयाराम पुत्र कलुवा को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों में इमरान नूरपुर थाना क्षेत्र के हजरतनगर, फैजान उर्फ सहाबुद्दीन चांदपुर के कटकुई और दयाराम नहटौर थाना क्षेत्र के तुराबनगर गांव का निवासी बताया गया है।

छह लोगों पर दर्ज हुआ था केस

पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक, इस मामले में कुल छह लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। नामजद आरोपियों में गुल्लू उर्फ शहबाज, इमरान, फैजान उर्फ सहाबुद्दीन, जहीम, नदीम और दयाराम शामिल हैं।

पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने संगठित गिरोह बनाकर भौतिक और आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से गोवध समेत गंभीर अपराध किए। पुलिस के मुताबिक, ऐसे कृत्यों से इलाके में भय और आतंक का वातावरण बना तथा लोक व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हुई।

आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी इमरान के खिलाफ नूरपुर और नहटौर थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें बीएनएस, गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, आयुध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले शामिल बताए गए हैं।

फैजान उर्फ सहाबुद्दीन के खिलाफ चांदपुर और नहटौर थानों में दर्ज मुकदमों का उल्लेख पुलिस ने किया है। वहीं दयाराम के खिलाफ गोवध अधिनियम से संबंधित मुकदमे के साथ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज बताया गया है।

 पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राकेश मोहन, उपनिरीक्षक सोनू निगम, हेड कांस्टेबल मनीष कुमार और कांस्टेबल अमित मलिक, विकास कुमार, विक्रांत नारायण तथा दीपक कुमार शामिल रहे।

पुलिस ने बताया कि मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। अब विवेचना के दौरान कथित गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, उनकी भूमिका और आपराधिक नेटवर्क की कड़ियों की जांच की जाएगी।

 आरोप साबित होना अभी बाकी

पुलिस ने आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित बताया है। हालांकि, किसी भी आरोपी को दोषी तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक अदालत में आरोप सिद्ध न हो जाएं। आगे की स्थिति न्यायिक प्रक्रिया और विवेचना के परिणाम पर निर्भर करेगी।

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