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बंटवारे की रंजिश ने उजाड़ दिए दो परिवार! युवक की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद, दो साल बाद मिला इंसाफ

 बंटवारे की रंजिश ने उजाड़ दिए दो परिवार! युवक की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद, दो साल बाद मिला इंसाफ

अवैध तमंचे से चली गोली ने छीनी एक बेटे की जिंदगी, अब पूरी उम्र जेल में कटेगी दोषियों की
TargetTvLive | बिजनौर
रिपोर्ट : अवनीश त्यागी

कभी-कभी गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में संपत्ति के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद एक युवक की मौत और दो लोगों की उम्रकैद की सजा तक पहुंच गया। आखिरकार दो साल बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला उन परिवारों के लिए एक बड़ी सीख है, जो जमीन-जायदाद के विवाद को बातचीत से सुलझाने के बजाय हिंसा का रास्ता चुन लेते हैं।

क्या हुआ था उस दिन?

24 मई 2023 को चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अहरौला में संपत्ति के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई।

इसी दौरान अवैध तमंचे से गोली चला दी गई। गोली सौरभ पुत्र हरिराज सिंह को लगी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। एक परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया, जबकि दूसरे परिवार के सदस्य हत्या के आरोप में जेल पहुंच गए।

दो साल तक चली कानूनी लड़ाई

मृतक के पिता हरिराज सिंह की शिकायत पर थाना चांदपुर में हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की और पाया कि निगम सिंह ने अवैध तमंचे से फायरिंग की थी।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने क्या सुनाया फैसला?

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-01), बिजनौर ने आरोपी नेपाल सिंह और उसके पुत्र निगम सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए—

  • आजीवन कारावास की सजा,
  • प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड,

लगाया है। जबकि मामले में नामजद तीसरी आरोपी कुसुम को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

TargetTvLive विश्लेषण

यह मामला केवल एक हत्याकांड नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। जमीन-जायदाद और बंटवारे के विवाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा का बड़ा कारण बने हुए हैं। एक पल का गुस्सा न केवल किसी की जान ले सकता है, बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद भी कर सकता है।

यदि उस दिन विवाद को बातचीत से सुलझाया गया होता, तो शायद एक युवक आज जीवित होता और दो लोग अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने को मजबूर नहीं होते।

न्यायालय का यह फैसला यह संदेश देता है कि कानून के सामने कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। अवैध हथियारों के बल पर किया गया अपराध देर-सबेर सजा तक जरूर पहुंचता है।

दोषी अभियुक्त

  • नेपाल सिंह पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम अहरौला, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर।
  • निगम सिंह पुत्र नेपाल सिंह, निवासी ग्राम अहरौला, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर।

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रिपोर्ट : अवनीश त्यागी
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