गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार, स्योहारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई
चोरी सहित गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ा है आरोपी का नाम, पुलिस ने की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई
बिजनौर | TargetTvLive | अवनीश त्यागी
जनपद बिजनौर की थाना स्योहारा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपी संगठित गिरोह का सदस्य है और उस पर चोरी सहित विभिन्न आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहने के आरोप हैं।
क्या है मामला?
पुलिस के अनुसार, 07 जुलाई 2026 को थाना स्योहारा में मुकदमा संख्या 274/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से चोरी जैसे अपराध किए, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ।
वांछित आरोपी गिरफ्तार
थाना स्योहारा पुलिस ने 21 जुलाई 2026 को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित आरोपी फरमान अहमद पुत्र नवाब अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से मोहल्ला मनिहारी सराय, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर का निवासी है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध निम्न मुकदमे दर्ज हैं—
- मुकदमा संख्या 274/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट।
- मुकदमा संख्या 126/2025, धारा 305(1), 317(2) बीएनएस।
- मुकदमा संख्या 124/2025, धारा 305(1), 317(2) बीएनएस।
- मुकदमा संख्या 572/2024, धारा 305(1), 317(2), 331(4) बीएनएस।
पुलिस टीम ने निभाई अहम भूमिका
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज मलिक तथा कांस्टेबल सन्नी कुमार शामिल रहे। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
TargetTvLive विश्लेषण
बिजनौर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार की जा रही कार्रवाई संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त रुख को दर्शाती है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। आरोपी के विरुद्ध आरोपों का अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जब तक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया जाता, संबंधित व्यक्ति को कानूनन आरोपी/अभियुक्त माना जाता है।
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