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UP Tax Waiver Scheme 2026: 10 लाख तक के बकाये पर 100% ब्याज माफ, जानें मोबाइल से आवेदन का पूरा तरीका

UP Tax Waiver Scheme 2026:

व्यापारियों के लिए वरदान! बकाया टैक्स के ब्याज और पेनल्टी में भारी छूट, ऐसे उठाएं फायदा

TargetTvLive | बिजनौर रिपोर्ट: अवनीश त्यागी

बिजनौर (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कारोबारियों के कंधों से पुराने बकाए का बोझ कम करने के लिए ‘राज्य कर विभाग ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना-2026’ लागू कर दी है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने टैक्स बकाए पर लगने वाले ब्याज में 50% से लेकर 100% तक की भारी छूट दी जा रही है, जबकि पेनल्टी (अर्थदण्ड) को पूरी तरह (100%) माफ कर दिया गया है।

जिला बिजनौर के राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) संजय सिंह ने इस योजना की पूरी जानकारी देते हुए व्यापारियों से अपील की है कि वे समय रहते इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं।

 जानिए किस श्रेणी में कितनी मिलेगी छूट?

व्यापारियों को राहत देने के लिए मूल बकाया राशि के आधार पर ब्याज और पेनल्टी में छूट का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। योजना के नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यापारी का मूल बकाया टैक्स 10 लाख रुपये तक है, तो उसे 100 प्रतिशत पूरा ब्याज और शत-प्रतिशत पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। वहीं, 10 लाख रुपये से अधिक तथा एक करोड़ रुपये तक के बकाए पर 90 प्रतिशत ब्याज की छूट और 100 प्रतिशत पेनल्टी माफी का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, एक करोड़ रुपये से अधिक तथा पांच करोड़ रुपये तक के बकाए पर 75 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा, और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बड़े बकाए पर 50 प्रतिशत ब्याज की राहत दी जाएगी। इन सभी श्रेणियों में पात्रता के अनुसार अर्थदण्ड (पेनल्टी) में 100 प्रतिशत की पूर्ण छूट का प्रावधान रखा गया है।

खास बात: मूल टैक्स (Principal Amount) की राशि में कोई छूट नहीं मिलेगी, उसे जमा करना होगा। ब्याज और पेनल्टी की गणना आपके आवेदन करने के दिन तक की जाएगी।

 किन पुराने कानूनों के बकाएदारों को मिलेगा फायदा?

यह योजना पुराने और नए सभी प्रमुख टैक्स कानूनों के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर लागू होगी, जैसे:

  • उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (UP VAT) अधिनियम, 2008
  • उत्तर प्रदेश बिक्री कर एवं प्रवेश कर अधिनियम
  • केंद्रीय बिक्री कर (CST) अधिनियम, 1956
  • उत्तर प्रदेश मनोरंजन कर एवं आमोद कर अधिनियम

 योजना का लाभ लेने के लिए ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें:

  1. कब तक कर सकते हैं आवेदन? यह योजना 16 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 3 महीने तक लागू रहेगी।
  2. अलग-अलग आवेदन: अगर आपके पास अलग-अलग आदेशों से जुड़ी मांग है, तो हर आदेश के लिए अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  3. कोर्ट में लंबित मामले: यदि कोई मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो भी निर्धारित शर्तों के तहत इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
  4. रिफंड नहीं मिलेगा: यदि आपने पहले से कोई अतिरिक्त राशि जमा कर रखी है, तो उसकी वापसी या समायोजन नहीं होगा।

 कैसे और कहाँ करें आवेदन?

पात्र व्यापारी घर बैठे या इंटरनेट कैफे के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

बिजनौर के व्यापारी इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

योजना से जुड़ी किसी भी तरह की उलझन या सहायता के लिए आप विभाग के इन कार्यालयों और मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • बिजनौर मुख्य कार्यालय: 8840404944, 6387935454
  • नजीबाबाद कार्यालय: 7235002137
  • चांदपुर कार्यालय: 8127985178
  • धामपुर कार्यालय: 7235003174

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