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मासूम से हैवानियत का आरोप, 24 घंटे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा

 नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गए, दुष्कर्म का आरोप; नूरपुर पुलिस ने 24 घंटे में दो आरोपी दबोचे

रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive

बिजनौर, 2 अगस्त। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार 1 अगस्त 2026 को पीड़िता की मां ने थाना नूरपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि ग्राम आदोपुर उर्फ आजमपुर निवासी पारस और आसिफ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने किशोरी के साथ गलत कार्य किया और जान से मारने की धमकी दी।

तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 270/2026 दर्ज कर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी।

24 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नूरपुर पुलिस ने विशेष टीम गठित की। पुलिस ने 2 अगस्त को दोनों नामजद आरोपियों पारस पुत्र बलराज सिंह और आसिफ पुत्र राशिद, निवासी ग्राम आदोपुर उर्फ आजमपुर, को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

आरोपियों के खिलाफ निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है—

  • धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)
  • धारा 70(2) भारतीय न्याय संहिता
  • धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता
  • धारा 5(g)/6 पॉक्सो एक्ट

TargetTvLive Analysis

नाबालिगों से जुड़े अपराध समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर की गई गिरफ्तारी त्वरित कानून-व्यवस्था का संकेत देती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। परिवार, विद्यालय, स्थानीय समाज और प्रशासन को मिलकर बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता पर लगातार काम करना होगा।

समय पर एफआईआर, त्वरित जांच और शीघ्र गिरफ्तारी पीड़ित परिवार का भरोसा बढ़ाती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान सामाजिक जागरूकता और प्रभावी रोकथाम में ही निहित है।

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