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कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई: किरतपुर में खाद-बीज प्रतिष्ठानों पर छापा, दो विक्रेताओं पर निलंबन की कार्रवाई

कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई: किरतपुर में खाद-बीज प्रतिष्ठानों पर छापा, दो विक्रेताओं पर निलंबन की कार्रवाई

10 नमूने लिए गए — POS मशीन के बिना बिक्री पर रोक, ओवररेटिंग और टैगिंग पर कड़ी चेतावनी

बिजनौर, 06 अक्टूबर 2025।

कृषि विभाग ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोमवार को तहसील नजीबाबाद के किरतपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने क्षेत्र के प्रमुख उर्वरक, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों का गहन निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मै० चौधरी बीज भंडार, मै० विपिन रस्तोगी खाद भंडार, मै० गहलोत फर्टिलाइजर, और मै० मनोज ट्रेडर्स की दुकानों से नमूने गृहीत किए गए। विभागीय टीम ने कुल 10 नमूने लिए — जिनमें 6 बीज, 3 कीटनाशक और 1 उर्वरक के नमूने शामिल हैं।

दो दुकानों पर नोटिस और निलंबन कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान मै० खान खाद भंडार और मै० कॉल देव खाद भंडार की दुकानें बंद पाई गईं। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि निरीक्षण टीम के पहुंचने से पहले ही दुकानदार दुकान बंद कर मौके से चले गए।
इस पर विभाग ने दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध “कारण बताओ नोटिस” जारी करते हुए लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी है और किसानों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विक्रेताओं को दिए गए सख्त निर्देश

निरीक्षण दल ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि—

  • POS मशीन के बिना किसी भी स्थिति में उर्वरक की बिक्री नहीं की जाएगी।
  • उर्वरक की थोक बिक्री (बल्क सेल) पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • बिक्री केवल किसान की जोतबही / खतौनी / फसलवार संस्तुति के आधार पर ही की जाए।
  • विक्रेता बिक्री का पूरा रिकॉर्ड वितरण रजिस्टर में दर्ज करें।
  • किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग या मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग (जबरन बिक्री) न की जाए।

जिला कृषि अधिकारी ने कहा —
“यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बेचता हुआ या टैगिंग करता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।”

रबी सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में जनपद बिजनौर में रबी सीजन की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
यूरिया, डीएपी, एनपीके और अन्य फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति लगातार जारी है।
कृषि अधिकारी ने कहा कि किसानों को उनकी तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार उर्वरक निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर स्टॉक और वितरण की समीक्षा की जाती है ताकि किसी भी क्षेत्र में उर्वरक की कमी न हो।

रसीद देना अनिवार्य — पारदर्शिता पर जोर

सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों को हर बिक्री की रसीद अवश्य दें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो।
विभाग ने यह भी कहा कि उर्वरकों की बिक्री पूरी तरह डिजिटल प्रणाली (POS आधारित) के माध्यम से की जाए ताकि वास्तविक किसान लाभान्वित हों और कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके।

जिला कृषि अधिकारी का बयान

“हमारा उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री समय पर और सही दरों पर उपलब्ध कराना है। जो भी विक्रेता नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।”
जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर

📌 मुख्य तथ्य एक नज़र में

  • किरतपुर क्षेत्र के 6 बीज, 3 कीटनाशक और 1 उर्वरक नमूने जांच हेतु लिए गए
  • 2 विक्रेताओं की दुकान बंद मिलने पर निलंबन की कार्रवाई
  • POS मशीन के बिना बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
  • ओवररेटिंग और टैगिंग पर विभाग की सख्त चेतावनी
  • रबी सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध
  • किसानों को हर खरीद की रसीद देना अनिवार्य

पृष्ठभूमि विश्लेषण

कृषि विभाग का यह अभियान हाल ही में कई क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के बाद शुरू किया गया है, जिनमें कुछ विक्रेताओं द्वारा उर्वरक और बीज की कालाबाजारी तथा गैर-मानक गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री की आशंका जताई गई थी।
विभाग अब जिलेभर में चरणबद्ध तरीके से निरीक्षण अभियान चलाने जा रहा है ताकि किसानों को कोई समस्या न हो और कृषि इनपुट की आपूर्ति सुचारू बनी रहे।

🌾 कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई!
बिजनौर के किरतपुर में खाद-बीज दुकानों पर छापा — 10 नमूने लिए गए, दो पर निलंबन की कार्रवाई। POS मशीन के बिना बिक्री पर रोक, किसानों को मिलेगी राहत।
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