बिजनौर में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

बिजनौर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र कुमार ने जानकारी दी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा-1 एवं पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तृतीय चरण के तहत अभिभावक 1 फरवरी 2025 से 19 फरवरी 2025 तक पोर्टल https://rte25.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
किन बच्चों को मिलेगा लाभ?
- आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश पाने के लिए अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें शामिल हैं:
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चे
- एचआईवी/कैंसर पीड़ित माता-पिता या अभिभावक के बच्चे
- निराश्रित एवं बेघर बच्चे
- विकलांग बच्चे
आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों (OBC एवं सामान्य वर्ग के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो) के बच्चे
बीपीएल श्रेणी में आने वाले बच्चे
क्या चाहिए आवेदन के लिए ?
आवेदन करते समय अभिभावकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
स्कूल चयन के नियम
बच्चे का प्रवेश उसी स्कूल में होगा जो अभिभावक के निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते की परिधि (वार्ड/ग्राम पंचायत) में स्थित है। एक बच्चे द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
कहां से मिलेगी अधिक जानकारी?
इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभिभावक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय या ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
सरकार के निर्देशानुसार, सभी प्रवेश शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए तय नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।












