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डिबाई विधायक और बजाज फाइनेंस एजेंट पर कोर्ट का शिकंजा, अनूपशहर न्यायालय ने किया तलब

डिबाई विधायक और बजाज फाइनेंस एजेंट पर कोर्ट का शिकंजा, अनूपशहर न्यायालय ने किया तलब

BULANDSHAHAR. डिबाई विधायक चंद्रपाल सिंह और बजाज फाइनेंस के एक एजेंट निशांत राजपूत पर अनूपशहर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तलब किया है। यह मामला डेढ़ लाख रुपये के लेन-देन विवाद और कथित साजिश के आरोपों से जुड़ा है।

मामले का विवरण

ताहिर अली, निवासी मोहल्ला कस्सावान, डिबाई, ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि बजाज फाइनेंस के डायरेक्ट सेल एजेंट निशांत राजपूत ने उनसे डेढ़ लाख रुपये 10 दिनों के लिए उधार लिए थे। जब ताहिर ने पैसे वापस मांगे, तो निशांत ने उन्हें टालमटोल करना शुरू कर दिया। इस विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और मामला डिबाई कोतवाली तक पहुंचा।

ताहिर का आरोप है कि थाने में विधायक चंद्रपाल सिंह की साजिश के चलते उन्हें जेल भिजवा दिया गया, जबकि निशांत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ताहिर ने एसएसपी बुलंदशहर को भी मामले की शिकायत दी, लेकिन विधायक के दबाव के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई।

न्यायालय का फैसला

वादी पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि ताहिर द्वारा दाखिल परिवाद के आधार पर एसीजेएम विनय कुमार सिंह ने निशांत राजपूत के खिलाफ धारा 406 और डिबाई विधायक चंद्रपाल सिंह के खिलाफ धारा 225 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

साजिश के आरोप

ताहिर ने बजरंग दल के डिबाई अध्यक्ष भू प्रकाश बजाज पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में बजाज की भूमिका संदिग्ध रही है।

अगली सुनवाई

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक और निशांत को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अब यह देखना होगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या निर्णय लेती है और न्याय की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है।

 

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