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बिजनौर में खनन माफियाओं पर सिस्टम बेअसर? जेसीबी जब्त, डम्पर चालान के बाद भी कुछ देर में फिर शुरू हुई खुदाई

बिजनौर में खनन माफियाओं पर सिस्टम बेअसर? जेसीबी जब्त, डम्पर चालान के बाद भी कुछ देर में फिर शुरू हुई खुदाई

आजमपुर उर्फ रतनगढ़ में खान विभाग की कार्रवाई के बावजूद नहीं थमा खनन, नहर किनारे भारी मशीनों से खुदाई, परमिशन पत्र में कथित छेड़छाड़ के आरोपों ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive

बिजनौर। जनपद के आजमपुर उर्फ रतनगढ़ क्षेत्र में चल रहा मिट्टी खनन अब एक सामान्य शिकायत नहीं, बल्कि प्रशासनिक सख्ती और उसकी प्रभावशीलता पर बड़ा सवाल बनता जा रहा है। नहर के बेहद करीब भारी मशीनों से खुदाई, जेसीबी और डम्परों के इस्तेमाल तथा लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने के आरोपों के बीच शुक्रवार को खान विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई कुछ देर की राहत तो दे गई, लेकिन खनन पर स्थायी रोक लगाने में नाकाम रही।

स्थानीय लोगों के अनुसार, खान अधिकारी ने मौके से एक जेसीबी मशीन जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दी, जबकि एक डम्पर का ऑनलाइन चालान किया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ समय के लिए खनन कार्य बंद हो गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि थोड़ी ही देर बाद दोबारा जेसीबी और अन्य भारी मशीनों के साथ मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी गई।

कार्रवाई के बाद भी खनन जारी रहा, आखिर चूक कहां हुई?

यही सवाल अब पूरे मामले का सबसे अहम मुद्दा बन गया है। यदि मौके पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई और विभाग ने कार्रवाई भी की, तो फिर उसी स्थान पर दोबारा खनन कैसे शुरू हो गया? क्या कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई, या उसके बाद निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई?

ग्रामीणों का कहना है कि इससे यह संदेश जा रहा है कि खनन करने वालों में कार्रवाई का कोई वास्तविक डर नहीं है। लोगों का आरोप है कि विभागीय सख्ती के बावजूद मौके पर गतिविधियां फिर से शुरू हो जाना प्रशासनिक नियंत्रण की कमजोरी को उजागर करता है।

परमिशन पत्र में कथित छेड़छाड़ का भी आरोप

विवाद अब केवल खनन और भारी मशीनों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि संबंधित खननकर्ताओं द्वारा खनन अनुमति पत्र (परमिशन लेटर) में कथित रूप से छेड़छाड़ कर ट्रैक्टर, लोडर और डम्पर के प्रयोग की अनुमति दर्शाई गई, ताकि स्थानीय लोगों और संबंधित अधिकारियों के समक्ष यह आभास कराया जा सके कि भारी मशीनों का उपयोग वैध है।

यदि यह आरोप सही पाया जाता है, तो मामला केवल खनन नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी अभिलेखों में कथित हेरफेर और फर्जीवाड़े जैसी गंभीर कानूनी धाराओं के दायरे में भी आ सकता है। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में आवश्यक है कि जिला प्रशासन और खनन विभाग मूल अनुमति पत्र तथा उसके अभिलेखों का मिलान कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

नहर किनारे खनन से बढ़ी सुरक्षा चिंता

ग्रामीणों ने सबसे बड़ी चिंता नहर की सुरक्षा को लेकर जताई है। उनका कहना है कि खनन स्थल नहर के बेहद करीब है और लगातार भारी मशीनों से खुदाई होने से नहर के तटबंध, आसपास की जमीन और जल संरचना को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पूरे क्षेत्र की तकनीकी जांच कराई जाए और नहर से वास्तविक दूरी का सटीक मापन सार्वजनिक किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खनन निर्धारित मानकों के भीतर हो रहा है या नहीं।

प्रशासन की अगली परीक्षा अब और बड़ी

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिक गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि—

  • क्या दोबारा शुरू हुए खनन की विस्तृत जांच होगी?
  • क्या अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी?
  • क्या कार्रवाई केवल जब्ती और चालान तक सीमित रहेगी, या अवैध गतिविधियों पर स्थायी रोक लगेगी?
  • क्या संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी?

इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्यशैली और उसकी गंभीरता तय करेंगे।

जनता का सवाल: जब कार्रवाई हुई तो फिर खुदाई कैसे शुरू हो गई?

यदि मौके पर जेसीबी जब्त हुई, डम्पर का चालान हुआ और नियमों के उल्लंघन की आशंका पर कार्रवाई भी की गई, तो फिर कुछ ही समय बाद वही गतिविधियां दोबारा कैसे शुरू हो गईं? क्या खनन नियम केवल कागजों तक सीमित हैं, या उनका पालन जमीन पर भी कराया जाएगा?

जनता अब इस पूरे मामले में जिला प्रशासन से ठोस, पारदर्शी और निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

TargetTvLive इस पूरे प्रकरण पर लगातार नजर बनाए हुए है। जिला प्रशासन, खनन विभाग, सिंचाई विभाग और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित किया जाएगा।

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