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विदेश भेजने के नाम पर ठगी का खेल: नगीना पुलिस ने दबोचा शातिर ठग इमरान, BNS की गंभीर धाराओं में शिकंजा!

विदेश भेजने के नाम पर ठगी का खेल: नगीना पुलिस ने दबोचा शातिर ठग इमरान, BNS की गंभीर धाराओं में शिकंजा!

बिजनौर (TargetTvLive News Desk): विदेश जाकर सुनहरा भविष्य बनाने और लाखों कमाने का सपना देख रहे युवाओं को अपना शिकार बनाने वाले एक बड़े गिरोह का बिजनौर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। थाना नगीना पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

डिजिटल न्यूज पोर्टल TargetTvLive के लिए अवनीश त्यागी की खास विश्लेषणात्मक रिपोर्ट:

क्या है पूरा मामला? (Crime Flashback)

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 28 जुलाई 2026 को पीड़िता वादी अफजाल अहमद (पुत्र बुन्दू खां, निवासी मौहल्ला कलालान, थाना नगीना, जनपद बिजनौर) ने थाना नगीना पर एक गंभीर तहरीर दी थी।

वादी का आरोप था कि अभियुक्तों ने उनके पुत्र अमजद कमाल को विदेश में नौकरी दिलाने और वहां भेजने का झांसा देकर ₹1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपये) की भारी रकम हड़प ली। जब वादी ने अपने पैसे वापस मांगे या विदेश भेजने की बात की, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

नामित अभियुक्त:

  1. मौ0 जावेद कुरैशी (पुत्र जफर कुरैशी, निवासी मौहल्ला बन्दूकचियान, थाना धामपुर, बिजनौर)
  2. जफर कुरैशी (निवासी मौहल्ला बन्दूकचियान, थाना धामपुर, बिजनौर)
  3. इमरान (पुत्र बाबू, निवासी मौहल्ला गोविन्दनगर, थाना नूरपुर/नगीना, जनपद बिजनौर)

पुलिस की सख्त कार्रवाई और BNS की गंभीर धाराएं

तहरीर के आधार पर नगीना पुलिस ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या (मु0अ0सं0) 213/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआत में धारा 318(4), 352 और 351(3) बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज हुआ था।

हालांकि, विवेचना के दौरान जब पुलिस ने साक्ष्यों की गहराई से जांच की, तो इस फर्जीवाड़े में और भी गंभीर मोड़ सामने आए। इसके बाद मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 338, 336(3) और 340(2) की भी वृद्धि की गई।

10 अक्टूबर को हत्थे चढ़ा शातिर इमरान

थाना नगीना पुलिस की सक्रिय टीम ने 10 अक्टूबर 2026 को वांछित अभियुक्त इमरान (पुत्र बाबू, निवासी मौहल्ला गोविन्दनगर, नगीना, बिजनौर) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

  • उप-निरीक्षक (U.N.) प्रशांत कुमार (थाना नगीना, बिजनौर)
  • कांस्टेबल (2334) भूषण कुमार (थाना नगीना, बिजनौर)

विश्लेषण: ठगी का पुराना खिलाड़ी है अभियुक्त इमरान

पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला है कि अभियुक्त इमरान कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि ठगी और धोखाधड़ी का पुराना और शातिर अपराधी है। उस पर पहले भी आईपीसी (IPC) की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं:

  1. मु0अ0सं0 213/26 – धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)/352/351(3) BNS, थाना नगीना (वर्तमान मामला)
  2. मु0अ0सं0 593/22 – धारा 406/120B/420/467/468/471/504/506 IPC, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर
  3. मु0अ0सं0 286/23 – धारा 406/420/506 IPC, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर

TargetTvLive की सतर्कता सलाह

विदेश में नौकरी और पढ़ाई के नाम पर होने वाली ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। TargetTvLive अपने दर्शकों और पाठकों से अपील करता है कि:

  • किसी भी अनधिकृत एजेंट या व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पर नकद या ऑनलाइन भुगतान न करें।
  • केवल विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत (MEA Registered) भर्ती एजेंटों (Recruiting Agents) की ही मदद लें।
  • वीज़ा और जॉब ऑफर लेटर की सत्यता संबंधित दूतावास (Embassy) की आधिकारिक वेबसाइट से जांचें।

रिपोर्ट: अवनीश त्यागी क्राइम डेस्क, TargetTvLive (बिजनौर)

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