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बिजनौर में 168 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं, सीधे कुर्की! गैंगस्टर पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन

बिजनौर में गैंगस्टर पर अब तक की सबसे बड़ी चोट! 168 करोड़ की संपत्ति कुर्की के घेरे में, स्लॉटर हाउस से लेकर जमीन तक प्रशासन का शिकंजा

संगठित अपराध पर बड़ा प्रहार: 15 दिन में होगी 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क, माफिया नेटवर्क पर प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन
अवनीश त्यागी | TargetTvLive

बिजनौर। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की मुहिम के बीच बिजनौर में एक ऐतिहासिक कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने कथित गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ी करीब 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई न केवल जिले की सबसे बड़ी कुर्की कार्रवाइयों में गिनी जा रही है, बल्कि संगठित अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का भी बड़ा उदाहरण मानी जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के अनुसार थाना स्योहारा क्षेत्र से जुड़े आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ पहले से गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी ने संगठित अपराध और कथित अवैध गतिविधियों के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की।

अब प्रशासन ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा-14 के तहत उसकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

धामपुर की जमीन और ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई

कुर्की की जद में आने वाली संपत्तियों में तहसील धामपुर के ग्राम याकूबपुर स्थित बहुमूल्य भूमि और चर्चित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भी शामिल है।

प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार इन संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 168.13 करोड़ रुपये से अधिक है। इतनी बड़ी रकम की संपत्ति पर कार्रवाई से जिले में हलचल तेज हो गई है।

10 गाटा संख्या की भूमि भी होगी कुर्क

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक ग्राम याकूबपुर की 10 गाटा संख्या की भूमि के अलावा गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54 और 47 पर निर्मित भवनों को भी कुर्की की कार्रवाई में शामिल किया गया है।

राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम इस प्रक्रिया को पूरा करेगी।

SDM धामपुर बने रिसीवर

कुर्की प्रक्रिया को कानूनी रूप से संपन्न कराने के लिए उप जिलाधिकारी धामपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए संपत्ति को प्रशासनिक नियंत्रण में लिया जाए।

15 दिन के भीतर देनी होगी रिपोर्ट

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर कुर्की की कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

इस आदेश के बाद राजस्व और पुलिस विभाग सक्रिय हो गए हैं और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है।

अंतरराज्यीय नेटवर्क चलाने का आरोप

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर एक संगठित गिरोह संचालित करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरोह कई जिलों और राज्यों में सक्रिय था तथा फर्जी दस्तावेजों और कथित अवैध कारोबार के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित करता था।

फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में भी कई महत्वपूर्ण तथ्यों के सामने आने का दावा किया गया है। आरोपी के विरुद्ध बिजनौर, जालौन समेत विभिन्न जिलों में कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई?

विशेषज्ञों का मानना है कि अपराधियों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उनके आर्थिक ढांचे को भी ध्वस्त करना आवश्यक होता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त और कुर्क करने की नीति को प्राथमिकता दी जा रही है।

बिजनौर में 168 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

अपराधियों को स्पष्ट संदेश

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और किसी भी स्तर पर अपराधियों को आर्थिक संरक्षण नहीं मिलने दिया जाएगा।

यह कार्रवाई जिले में सक्रिय अपराध जगत के लिए एक बड़ा संदेश मानी जा रही है कि अब कानून केवल अपराधियों तक ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई तक भी पहुंच रहा है।

TargetTvLive Analysis

बिजनौर में 168 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पर शुरू हुई यह कार्रवाई केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि संगठित अपराध के आर्थिक नेटवर्क पर सीधा प्रहार है। यदि कुर्की की यह प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी हो जाती है तो यह जिले के इतिहास की सबसे बड़ी गैंगस्टर संपत्ति कुर्की कार्रवाई के रूप में दर्ज हो सकती है।

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