यूपी शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का बड़ा अलर्ट: 5 दिसंबर तक वक्फ सम्पत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य
समस्त मुतवल्ली और प्रबंध समितियों को बोर्ड ने दी कड़ी चेतावनी, समयसीमा न पूरी करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
लखनऊ, 22 सितंबर 2025:
उ०प्र० शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने सभी मुतवल्ली, प्रशासक और प्रबंध समितियों को तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी किया है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित “उम्मीद पोर्टल 2025” पर अपने वक्फ सम्पत्तियों का विवरण 05 दिसंबर 2025 तक अपलोड करना अनिवार्य है।
बोर्ड ने धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा का पालन न करने वालों के खिलाफ वक्फ अधिनियम, धारा-61 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हाइलाइट्स:
- समयसीमा: 05 दिसंबर 2025 तक विवरण अपलोड करना अनिवार्य।
- कानूनी प्रावधान: समय पर अपलोड न करने पर धारा-61 के तहत दंड।
- सहायता केंद्र: लखनऊ स्थित यूपी शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड कार्यालय में सहायता उपलब्ध।
- संपर्क विवरण:
- टॉल फ्री नंबर: 1800110150
- ईमेल: support-umeed@gov.in
- आवश्यक दस्तावेज़: वक्फनामा, बोर्ड आदेश, दफा-37 आदि।
- दस्तावेज़ प्राप्ति: केवल अपने ईमेल या व्हाट्सऐप नंबर के माध्यम से अनुरोध।
उम्मीद पोर्टल 2025: एक नजर
उद्देश्य: यूपी के सभी वक्फ सम्पत्तियों का एकीकृत और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार करना।
प्रारंभ: 06 जून 2025 से।
समाप्ति समय: 05 दिसंबर 2025 तक।
अपलोड लिंक: umeed.minorityaffairs.gov.in
बोर्ड ने सभी मुतवल्ली और प्रबंध समितियों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र अति शीघ्र अपने वक्फ सम्पत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करें।
सहायता और मार्गदर्शन
यदि अपलोड प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो मदद के लिए:
- टॉल फ्री: 1800110150
- ईमेल: support-umeed@gov.in
- स्थानीय सहायता केंद्र: यूपी शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ कार्यालय
दस्तावेज़ प्राप्ति:
- वक्फनामा, बोर्ड आदेश, दफा-37 आदि केवल अनुरोध के साथ आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर भेजें।
- दस्तावेज़ केवल उस ईमेल/व्हाट्सऐप नंबर पर भेजे जाएंगे जो अनुरोध में इस्तेमाल किया गया हो।
बोर्ड अध्यक्ष अली जैदी का संदेश
“समस्त मुतवल्ली और प्रबंध समितियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समयसीमा का पालन करें और अपने वक्फ सम्पत्तियों का विवरण शीघ्रतम अपलोड करें। समय पर अपलोड न करने वालों के खिलाफ वक्फ अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।”
बुलेट पॉइंट सारांश
- लक्ष्य: यूपी के सभी वक्फ सम्पत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड।
- समयसीमा: 05 दिसंबर 2025।
- कानूनी आधार: वक्फ अधिनियम, धारा-61।
- सहायता: टॉल फ्री नंबर, ईमेल और स्थानीय सहायता केंद्र।
- आवश्यक दस्तावेज़: वक्फनामा, बोर्ड आदेश, दफा-37 आदि।
Pro Tip: सोशल मीडिया पर इसे साझा करते समय आप हेडलाइन के साथ #UPEWaqf #UmeedPortal2025 #वक्फसम्पत्ति हैशटैग का प्रयोग करें।












