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उर्वरक माफियाओं पर बड़ा एक्शन: बिजनौर में 52 केंद्रों पर छापेमारी, 7 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

उर्वरक माफियाओं पर बड़ा एक्शन: बिजनौर में 52 केंद्रों पर छापेमारी, 7 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन सख्त, उर्वरक कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस

बिजनौर | 16 दिसंबर 2025

उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी बिजनौर के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में जनपद में उर्वरकों की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और अनियमित वितरण पर नकेल कसने के लिए व्यापक निरीक्षण व छापामार अभियान चलाया गया। इस संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य किसानों को निर्धारित दरों पर उच्च गुणवत्ता वाला उर्वरक निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना रहा। यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने विज्ञप्ति जारी दी है।

52 उर्वरक बिक्री केंद्रों पर एक साथ छापे

20 उर्वरकों के नमूने सील, फैक्ट्री स्तर तक जांच

जिला कृषि अधिकारी बिजनौर, उप कृषि निदेशक, विभिन्न उपजिलाधिकारियों (नजीबाबाद, नगीना, बिजनौर, धामपुर, चांदपुर) एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों की संयुक्त टीमों ने जनपद के कुल 52 उर्वरक विक्रय केंद्रों व गोदामों पर छापेमारी की।

निरीक्षण के दौरान 20 उर्वरकों के नमूने जांच के लिए लिए गए। इसके साथ ही मै० क्रॉप केयर ऑर्गेनिक एलएलपी, अकबरपुर आवला (नजीबाबाद) स्थित विनिर्माण इकाई का भी निरीक्षण किया गया, जहां 4 तकनीकी (विनिर्माता) नमूने लिए गए और अभिलेख पूर्ण रखने के सख्त निर्देश दिए गए।

अनियमितता पर कड़ा प्रहार

7 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, नोटिस जारी

निरीक्षण के समय दुकान बंद कर भागने, अभिलेखों में गड़बड़ी व अन्य अनियमितताओं के चलते 7 उर्वरक विक्रेताओं के प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

निलंबित विक्रेता इस प्रकार हैं:

  • मै० बजरंगी खाद भंडार, कश्मीरी

  • मै० शर्मा बीज भंडार, सलेमपुर

  • मै० एग्री जंक्शन (चौहान वन स्टॉप शॉप), सलेमपुर

  • मै० श्रीराम बीज भंडार, हल्दौर

  • मै० एग्रो एजेंसी, हल्दौर

  • मै० ओधानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति, हल्दौर

  • मै० भारत बीज भंडार, हल्दौर

किसानों के हित में स्पष्ट निर्देश

POS मशीन, रसीद और जोत के अनुसार ही वितरण

निरीक्षण के दौरान गोदाम प्रभारियों एवं प्रतिष्ठान स्वामियों को सख्त निर्देश दिए गए कि:

  • यूरिया, डीएपी, एनपीके व अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का वितरण केवल निर्धारित दरों पर किया जाए
  • POS मशीन के बिना बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहे
  • उर्वरकों की बल्क बिक्री नहीं की जाएगी
  • किसानों की जोतबही/खतौनी व फसलवार संस्तुति के अनुसार ही वितरण रजिस्टर में प्रविष्टि की जाए
  • प्रत्येक किसान को उर्वरक की रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए

कानून का डर दिखाया, चेतावनी जारी

टैगिंग या ओवररेटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई

हालांकि निरीक्षण के दौरान ओवररेटिंग या मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग का कोई मामला सामने नहीं आया, फिर भी विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी किसी भी शिकायत पर उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह छापामार अभियान स्पष्ट संकेत है कि बिजनौर प्रशासन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उर्वरक की कालाबाजारी, अनियमितता और शोषण पर अब सीधी कार्रवाई होगी। किसानों को राहत और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

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